महाराष्ट्र सरकार ने अब सरकारी नौकरियों में सामान्य वर्ग का एक प्रतिशत कोटा अनाथ लोगों के लिए आरक्षित कर दिया है। राज्य सरकार ने सोमवार को इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जनवरी महीने में महाराष्ट्र कैबिनेट ने अनाथ वर्ग को आरक्षण देने को लेकर फैसला लिया था। राज्य सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार अब अनाथ उम्मीदवार राज्य में शिक्षा और रोजगार के लिए 1 प्रतिशत आरक्षण से लाभांवित हो सकेंगे।
यह आरक्षण प्रवेश, स्कॉरशिप, हॉस्टल, प्रोफेश्नल एजुकेशन के अंतर्गत एजुकेशन फीस रिंबर्समेंट में भी लागू होगा। महाराष्ट्र सरकार में महिला व बाल कल्याण मंत्री पंकजा मुंडे ने मीडिया को बताया कि अनाथलय में पलनेवाले बच्चों की कोई जाति-धर्म नहीं होता। लिहाजा उन्हें संविधान प्रदत आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाता है। ऐसे बच्चे आरक्षण के सही हकदार होते हुए भी वंचित रह जाते है। इसलिए राज्य सरकार ने अनाथ बच्चों के लिए एक फीसदी आरक्षण देने का फैसला लिया है।
सरकार के इस निर्णय के अनुसार सरकारी नौकरी, कॉलेज में प्रवेश व अन्य सरकारी सुविधाओं में अब से आवेदन फार्म में अनाथ का भी एक कॉलम होगा। यहां यह बात ध्यान देने वाली है कि यदि संबंधित भर्ती वर्ष में अनाथ उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हुए तो यह आरक्षण आगे नहीं बढ़ाते हुए रिक्त पदों पर सामान्य वर्ग की मेरिट लिस्ट के अनुसार भर्ती की जाएगी।
महाराष्ट्र सरकार ने इन्हीं भी दिया आरक्षण, मिलेगा शिक्षा-रोजगार का लाभ

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