कोरोना संक्रमण के बीच लोगों के घर वापस जाने का सिलसिला लगातार जारी है। अभी तक लाखों लोग देश के विभिन्न हिस्सों से अपने-अपने घर वापस पहुंच चुके हैं। इनमें प्रवासी मजदूर और छात्र भी शामिल हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय और गृह मंत्रालय के नियमों के अनुसार घर वापस जाने वाले लोगों को राज्यों के क्वारंटाइन नियम का पालन करना होगा। साथ ही कोरोना के लक्षण अगर किसी में दिखते हैं तो उन्हें होम क्वारंटाइन में रहना होगा।
इस बीच मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस के संदिग्ध या हल्के लक्षणों वाले उन लोगों पर 2000 रुपये जुर्माना लगाने का निर्णय लिया है जो घर पर पृथकवास याने कि होम क्वारंटाइन में रहने संबंधी नियमों को तोड़ते हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के जारी एक आदेश में कहा कि दूसरी बार नियम तोड़ने वाले व्यक्ति को घर से हटा कर संस्थागत पृथकवास में रखा जाएगा। केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार कोविड-19 के हल्के लक्षणों वाले मामलों में लोगों को घर में पृथकवास में रहना चाहिए।
कोविड-19 के संदिग्ध लोगों से घर में पृथकवास मानदंडों के पालन की सहमति लिखित में लिया जाना है। आदेश के अनुसार कोई व्यक्ति होम क्वारंटाइन किया गया है और वह उसका पालन नहीं करता है तो पहली बार में 2000 रूपये का जुर्माना और यदि दूसरी बार नियम तोड़ता है तो उसे कोविड़-19 देखभाल केन्द्र पर भेज दिया जाएगा।

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