गुजरात राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट बड़ा झटका लगा है। गुरुवार को कोर्ट ने गुजरात में होने वाले राज्यसभा चुनाव के दौरान नोटा के प्रयोग को अनुमति देने वाली निर्वाचिन आयोग की अधिसूचना पर स्थगन लगाने से इनकार किया। उच्चतम न्यायालय हालांकि, चुनाव में नोटा का विकल्प देने संबंधी निर्वाचन आयोग की अधिसूचना की संवैधानिक वैधता की समीक्षा करने पर सहमत हुआ। कोर्ट ने गुजरात राज्यसभा चुनाव में नोटा के इस्तेमाल के खिलाफ गुजरात कांग्रेस की याचिका पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है।
गौरतलब है कि गुजरात की 3 सीटों पर 8 अगस्त को होने वाले चुनावों में नोटा प्रयोग पर स्टे लगाने के लिए कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी जिसे आज कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इसका मतलब यह है कि राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग नोटा के विकल्प के साथ ही होगी। इससे पहले, कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के सामने दलील दी थी कि अगर नोटा पर स्टे नहीं दिया गया तो विधायकों के वोट दूसरे पक्ष के लोग खरीद लेंगे और उसके कैंडिडेंट्स चुनाव हार जाएंगे।
कांग्रेस को झटका, कोर्ट ने नोटा पर रोक लगाने से किया इंकार

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