कठुआ गैंग रेप केस पंजाब के पठानकोट ट्रांसफर कर दिया गया है। पीड़िता के पिता की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया। मामले की जांच सीबीआई को सौंपने से कोर्ट ने मना किया है। इसकी मांग आरोपियों ने की थी। पीड़िता के पिता ने कठुआ का माहौल खराब बताते हुए केस ट्रांसफर करने की मांग की थी। आज आरोपियों ने इस मांग का विरोध किया। जम्मू-कश्मीर सरकार ने ट्रांसफर पर तो सहमति जताई, लेकिन मामला राज्य से बाहर न भेजने की मांग की।
इसके बाद जम्मू-कश्मीर के उधमपुर, सांबा, जम्मू, रामबन, रियासी जैसे जिलों में मुकदमा भेजने पर चर्चा हुई। हर जगह पर किसी न किसी पक्ष ने एतराज़ जताया। आखिरकार, कोर्ट ने मुकदमा पंजाब के पठानकोट भेज दिया। केस पठानकोट भेजने की एक अहम वजह उसकी कठुआ से नज़दीकी भी रही। कोर्ट को बताया गया कि दोनों जगहों में सिर्फ 40 किलोमीटर की ही दूरी है।
चीफ जस्टिस दीपक मिश्राए जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और इंदु मल्होत्रा की बेंच ने केस की तेज़ी से सुनवाई का भी आदेश दिया बेंच ने कहा कि पठानकोट की कोर्ट मामले पर रोजाना सुनवाई करे। सुनवाई को बेवजह न टाला जाए। सुप्रीम कोर्ट ने केस में इन कैमरा प्रोसिडिंग का भी आदेश दिया है। यानी कि सुनवाई के दौरान कोर्ट रूम में सिर्फ मामले से जुड़े वकील, आरोपी और गवाह ही रहेंगे। बेंच ने केस की निगरानी के भी संकेत दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामले पर अगली सुनवाई 9 जुलाई को होगी।
SC ने पठानकोट ट्रांसफर किया कठुआ गैंगरेप केस, सीबीआई जांच से इनकार

More Stories
आबकारी इंदौर की अवैध मदिरा परिवहन पर प्रभावी कार्रवाई, 55 हजार रुपये से अधिक कीमत की मदिरा और वाहन जप्त
अक्षय तृतीया पर बाल विवाह रोकने राज्य सरकार ने उठाये कदम, विशेषज्ञों ने संबद्ध अधिकारियों को दिया ऑनलाइन प्रशिक्षण
आरटीई के अंतर्गत चयनित स्कूलों में अब 25 अप्रैल तक अभिभावक विद्यार्थियों का करा सकेंगे एडमिशन