April 17, 2026

News Prawah

UDYAM-MP-49-0001253

रद्द नहीं होगी नीट परीक्षा न रूकेगी काउंसलिंग, NTA से मांगे जवाब सुप्रीम कोर्ट का याचिका पर आया फैसला

नईदिल्ली: नीट परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। शीर्ष कोर्ट ने साफ कहा है कि नीट परीक्षा 2024 रद्द नहीं होगी और न ही नीट काउंसलिंग रूकेगी।

मामले में कोर्ट ने NTA से जवाब मांगे हैं। कहा है कि हम NTA की दलील भी सुनना चाहेंगे। मामले पर अगली सुनवाई जल्द होगी। बता दें कि मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम NEET UG 2024 को रद्द करने की मांग के बीच, लगभग 1,600 छात्रों को ग्रेस मार्क्स देने के NTA के फैसले को चुनौती देते हुए भारत के सर्वोच्च न्यायालय में याचिकाएं दायर की गई थी। जिसपर आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है और फैसले में कोर्ट ने नीट परीक्षा को रद्द करने और काउंसलिंग रोकने से इंकार कर दिया है। 

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस विक्रम नाथ और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की अवकाशकालीन पीठ मामले की सुनवाई कर रही है। नीट परीक्षा रद्द करने से इंकार करने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को नोटिस जारी कर कई सवालों के जवाब मांगे हैं। कहा है कि एजेंसी का पक्ष सुनना भी अहम है।

बता दें कि नीट रिजल्ट 2024 में ग्रेस मार्क्स देने के मामले और 67 टॉपर्स निकलने के बाद से बवाल मचा हुआ है। रिजल्ट रद्द करने और दोबारा परीक्षा कराने की मांग करते हुए याचिकाकर्ताओं ने नीट यूजी परीक्षा 2024 में ग्रेस मार्क्स देने में NTA पर मनमानी का आरोप लगाया है। वहीं दायर की गई दायर नई याचिका में 5 मई 2024 को आयोजित नीट यूजी परीक्षा का क्वेश्चन पेपर लीक होने के मामले को भी उठाया गया है।

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