April 18, 2026

News Prawah

UDYAM-MP-49-0001253

Cinema Hall के लिए कलेक्टर ने यह आदेश जारी किए

Cinema Hall

Ujjain : उज्जैन। कलेक्टर (collector) एवं जिला दण्डाधिकारी आशीष सिंह (Ashish Singh) उज्जैन (Ujjain) जिले की राजस्व सीमा के अन्तर्गत स्थित सिनेमाघरों (Cinema Hall) को सशर्त खोलने की अनुमति प्रदान की गई है।

सिनेमाघर (Cinema Hall) संचालकों को निर्देश दिये गये हैं कि वे भारत सरकार (Government of India) गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार सिनेमाघरों (Cinema Hall) के रिओपनिंग (Reopening) के लिये 30 सितम्बर 2020 को कोविड-19 (COVID19) के प्रसार को रोकने के सम्बन्ध में एवं सिनेमाघर (Cinema Hall) खोलने के सम्बन्ध में जारी की गई गाईड लाइन (Guideline) का अक्षरश: पालन करें।

इसी के साथ भारत सरकार (Government of India) के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (IB Ministry) द्वारा 6 अक्टूबर 2020 को जारी किये गये समस्त निर्देशों का अक्षरश: पालन किया जाना अनिवार्य है। कलेक्टर (Collector) ने इसी के साथ समय-समय पर मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) शासन, जिला प्रशासन एवं नगर निगम द्वारा जारी निर्देशों का पालन, विश्व स्वास्थ्य संगठन भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा कोरोना वायरस को लेकर जारी एडवाजरी का सख्ती से पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

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