नईदिल्ली: NEET मामले पर सुप्रीम कोर्ट से आज एक बड़ा फैसला आया है। नीट परीक्षा में धांधली की खबरों के बीच NTA ने शीर्ष अदालत को बताया है कि ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 छात्रों की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। उन्हें 23 जून को दोबारा एग्जाम देना होगा।
यह फैसला इसलिए बड़ा है क्योंकि 4 जून को नीट का रिजल्ट आने के बाद से ही लाखों छात्रों में रोष था और इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर हुई थीं। एनटीए ने कहा है कि 1563 छात्रों का रिजल्ट 30 जून को आएगा। हालांकि बाकी छात्रों की काउसंलिंग नहीं रुकेगी। इस बीच शीर्ष अदालत ने मामले की सुनवाई को 8 जुलाई तक के लिए टाल दिया है।
फिजिक्स वाला के सीईओ अलख पांडे की याचिका पर एक्शन लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने NTA को दोबारा नोटिस भेजा है। वहीं NTA ने भी ग्रेस मार्क्स बढ़ाने वाले स्टूडेंट्स की परीक्षा रद्द करने का ऐलान कर दिया है। नीट परीक्षा 2024 में 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। ऐसे में सभी की दोबारा परीक्षा करवाई जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने अलख पांडे की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि 23 जून को सभी बच्चों की दोबारा परीक्षा करवाई जाएगी। इस परीक्षा का रिजल्ट 30 जून को जारी होगा। हालांकि याचिका में अलख पांडे ने समिति गठित करने और जांच करवाने की भी मांग की थी। लेकिन कोर्ट ने काउंसलिंग रोकने से साफ इनकार कर दिया। कोर्ट का कहना है कि 8 जुलाई को मामले की सुनवाई होगी। ऐसे में अगर परीक्षा रद्द होगी तो काउंसलिंग अपने आप रद्द हो जाएगी।
नीट 2024 में काउंसलिंग पर रोक ना लगाने की वजह बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ग्रेस मार्क्स मिलने वाले बच्चों की 23 जून को दोबारा परीक्षा हो जाएगी। ऐसे में 6 जुलाई को शुरू होने वाली काउंसलिंग का रिजल्ट पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

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