नईदिल्ली: दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी है। कोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत दी है, वह देश से बाहर नहीं जा सकेंगे।
कोर्ट ने कहा कि सत्येंद्र जैन 18 महीने तक जेल में बंद रहकर सजा काट चुके हैं। कोर्ट ने कहा कि सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी मंजूर की जाती है, उन्हें 50,000 रुपए का निजी मुचलका भरना होगा।
जमानत देते हुए कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की लंबी हिरासत का हवाला दिया और मनीष सिसोदिया के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का भी संदर्भ दिया, जिसमें मौलिक अधिकार के रूप में त्वरित सुनवाई के अधिकार पर जोर दिया गया था।
अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए व्यक्तिगत स्वतंत्रता के महत्व पर जोर दिया, खासकर जब PMLA जैसे सख्त कानूनों से जुड़े मामले की बात आती है। अदालत का आदेश मनीष सिसोदिया केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर काफी हद तक निर्भर था, जिसने त्वरित सुनवाई के अधिकार के संबंध में एक मिसाल कायम की।
इस मामले की पैरवी कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया हालांकि अदालत ने कहा कि जैन पहले ही हिरासत में काफी समय बिता चुके हैं और निकट भविष्य में मुकदमा शुरू होने की संभावना नहीं है, तो पूरा होने की तो बात ही छोड़िए। कोर्ट ने कहा कि मनीष सिसोदिया मामले में निर्धारित मापदंडों के आधार पर सत्येंद्र जैन भी जमानत के हकदार हैं।
कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को 50,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी है। जमानत की शर्तों के तहत सत्येंद्र जैन मामले से जुड़े किसी भी गवाह या व्यक्ति से संपर्क नहीं कर सकेंगे। वह किसी भी तरह से मुकदमे को प्रभावित नहीं करेंगे। इसके अलावा AAP नेता को अदालत की पूर्व अनुमति के बिना भारत से बाहर यात्रा करने पर भी रोक रहेगी।
विदित हो कि सत्येंद्र जैन को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 30 मई 2022 को कथित रूप से उनसे जुड़ी 4 कंपनियों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। बता दें कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के बाद सत्येंद्र जैन आम आदमी पार्टी के चौथे नेता हैं, जिन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के अलग-अलग मामलों में जमानत दी गई है।

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