नईदिल्ली: आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के आरोपी विभव कुमार की पुलिस हिरासत की अवधि खत्म होने से पहले दिल्ली पुलिस ने उन्हें तीस हजारी कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने विभव कुमार को चार दिनों यानी 28 मई तक की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट करने के आरोप में विभव कुमार को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने चार दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। विभव कुमार 28 मई तक तिहाड़ जेल में रहेंगे। विभव के वकील ने एक बार फिर इस केस में आरोपी की गिरफ्तारी की जरूरत पर सवाल खड़ा किया। इस दलील के साथ विभव के वकील ने अरनेश कुमार मामले में दी गई कोर्ट की गाइड लाइन का हवाला भी दिया।
कोर्ट ने विभव कुमार को चार दिनों की न्यायिक हिरासत में 28 मई तक तिहाड़ जेल भेज दिया। इस आदेश से पहले दिल्ली पुलिस ने कहा कि अदालत के निर्देशों के अनुसार हमने परिवार के सदस्यों और वकील को विभव से मिलने की अनुमति दी थी।
विभव के वकील ने कहा कि न्यायिक हिरासत या पुलिस हिरासत दोनों ही आरोपी की स्वतंत्रता को प्रभावित करते हैं। किसी भी चीज़ की मांग उचित होनी चाहिए। विभव के वकील ने कहा कि न्यायिक हिरासत 14 दिन की होती है लेकिन पुलिस 4 दिन की न्यायिक हिरासत की मांग कर रही है।
विभव के वकीलों ने किसी भी तरह की रिमांड का विरोध करते हुए कहा कि 14 दिन की रिमांड क्यों नहीं मांगी। पुलिस के वकील ने कहा कि ये जांच एजेंसी के ऊपर है कि वो कितने दिन की रिमांड मांगे। विभव को पेश करने के बाद पुलिस ने विभव को न्यायिक हिरासत में भेजने की गुहार कोर्ट से लगाई। पुलिस ने तीस हजारी कोर्ट में कहा कि अब विभव की पुलिस हिरासत की ज़रूरत नहीं है।
एफआईआर में पुलिस ने विभव कुमार के खिलाफ आईपीसी की धारा 308 (गैर इरादतन हत्या की कोशिश), 323 (मारपीट करना), 341 (गलत तरीके से रोकना), 354 (शीलभंग की नीयत से हमला), 354B (महिला को निर्वस्त्र करने की कोशिश), 506 (आपराधिक धमकी) और 509 (महिला के शील हरण की कोशिश) लगाई हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील अनुराग किशोर की मानें तो ये अपराध गंभीर हैं। इसमें जुर्म साबित होने पर कड़ी सजा मिलनी तय है।

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