दो हजार रुपये का नोट बदलने की डेडलाइन बढ़ गई है। केंद्रीय बैंक RBI ने आज इसे बढ़ाकर 7 अक्टूबर यानी अगले शनिवार तक कर दिया है। इसका मतलब हुआ है कि अगर आपके पास दो हजार रुपये का नोट है और अब तक नहीं बदल पाए हैं तो आपके पास अगले शनिवार तक का समय है।
आरबीआई ने आज प्रेस रिलीज के जरिए इसकी जानकारी दी है। प्रेस रिलीज के जरिए आरबीआई ने कहा कि 2000 रुपये के नोट को वापस लेने की प्रक्रिया खत्म होने पर इसके रिव्यू के आधार पर फैसला किया गया कि इसे आगे बढ़ाया जाए। ऐसे में इसकी डेडलाइन 7 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। पहले यह डेडलाइन 30 सितंबर थी। RBI ने कहा कि ये नोट लीगल टेंडर बने रहेंगे।
आरबीआई की प्रेस रिलीज के मुताबिक बैंक ब्रांच पर अब इन नोट को जमा करने या बदलना बंद किया जा चुका है। हालांकि इसे RBI के 19 इश्यू ऑफिस में बदला जा सकेगा। एक बार में 20 हजार रुपये बदल सकेंगे। हालांकि अपने बैंक खाते में कितनी भी राशि जमा करवा सकेंगे और वह भी इन इश्यू ऑफिस के जरिए ही। अगर आप देश में ही हैं और आरबीआई इश्यू ऑफिस दूर है तो इन नोट्स को इंडिया पोस्ट यानी डाक के जरिए भेजकर अपने बैंक खाते में जमा कर सकेंगे। आरबीआई के मुताबिक अदालतें, कानूनी एजेंसियां, सरकारी विभाग या कोई और पब्लिक अथॉरिटी जो जांच प्रक्रिया में है, वह RBI इश्यू ऑफिस में इन्हें जमा करा सकेंगे और इसके लिए कोई सीमा भी नहीं है।
दरअसल 19 मई को केंद्रीय बैंक आरबीआई ने 2 हजार रुपये के नोट को चलन से वापस लेने का ऐलान किया था। यह इसकी क्लीन-नोट पॉलिसी के तहत किया गया था। RBI ने बैंकों को कहा था कि अब दो हजार रुपये के नोट जारी करना तत्काल बंद कर दें यानी कि इस ऐलान के बाद से आम लोगों को बैंक की तरफ से दो हजार रुपये के नोट मिलना बंद कर दिया जाए।
आरबीआई की लेटेस्ट रिलीज के मुताबिक 19 मई 2023 को दो हजार रुपये के जितने नोट सर्कुलेशन यानी मार्केट में थे, उसका 96 फीसदी वापस आ चुका है। बैंकों से मिले आंकड़ों के हिसाब से आरबीआई ने खुलासा किया कि 19 मई 2023 को 2 हजार रुपये के 3.56 लाख करोड़ रुपये चलन में थे। इसमें से 3.42 लाख रुपये नोट वापस आ चुके हैं। 29 सितंबर 2023 तक के उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक अब सिर्फ 0.14 लाख करोड़ रुपये के दो हजार रुपये के नोट मार्केट में हैं।
केंद्रीय बैंक ने अपने सर्कुलर में कहा है कि नई तय की गई 7 अक्टूबर की डेडलाइन तक भी अगर 2000 रुपये के नोटों को नहीं बदला जाता है यानी इसके बाद भी अगर किसी के पास 2000 का नोट रह जाता है, तो आप उसे ना तो बैंक में जमा कर सकेंगे और ना ही बदल सकेंगे। लेकिन, इस मामले में भी राहत देते हुए कहा गया है कि 7 अक्टूबर के बाद नोटों को RBI के 19 क्षेत्रीय कार्यालय से बदला जा सकेगा। एक बार में 20,000 से ज़्यादा के नोट नहीं बदले जा सकते हैं।

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