वाराणसी: उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में बहुचर्चित अवधेश राय हत्याकांड में 32 साल के इंतजार के बाद सोमवार को बड़ा फैसला सुनाया गया। आज सोमवार को वाराणसी की एमपी-एमएलए कोर्ट में माफिया मुख्तार अंसारी को दोषी करार देने के बाद सजा का ऐलान कर दिया।
सोमवार को पहले तो कोर्ट ने माफिया अंसारी को दोषी करार देते हुए उम्रैकद की सजा सुनाई गई है साथ ही अंसारी पर एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। शारीरिक तौर पर अंसार कोर्ट में मौजूद नहीं था और सुनवाई के दौरान वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिग के जरिये जुड़ा था।
गौरतलब है कि 32 साल से यह मामला कोर्ट में पेंडिग था। पूर्वांचल में अवधेश राय की सुबह-सुबह हत्या कर दी गई थी। हत्याकांड में मुख्तार अंसारी और पूर्व विधायक अब्दुल कलाम को नामजद किया गया था। बताते हैं कि 3 अगस्त 1991 को अजय राय के भाई अवधेश राय अपने घर के बाहर खड़े थे। इस दौरान बदमाशों ने उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया था। घटना में उनके भाई अजय राय मुख्य गवाह थे, जिन्हें कई बार जान मारने की मिली धमकी। लेकिन वह डरे नहीं और अब उन्हें न्याय मिला है।
दरअसल 3 अगस्त की सुबह हल्की हल्की बारिश हो रही थी। कांग्रेस नेता अवधेश राय अपने भाई के साथ घर के बाहर खड़े थे और बातचीत कर रहे थे। अचानक एक वैन वहां आकर रुकी और इससे पहले कि अजय और अवधेश कुछ समझ पाते, उन पर गोलियां बरसनी शुरू हो गई। घटना में अवधेश की मौत हो गई थी और भाई अजय राय बाल-बाल बच गए थे। कांग्रेस के पूर्व विधायक अजय राय ने चेतगंज थाने में मुख्तार अंसारी, भीम सिंह, कमलेश सिंह, राकेश नाई और पूर्व एमएलए अब्दुल कलाम के खिलाफ केस दर्ज करवाया था। 5 आरोपियों में से आरोपी अब्दुल कलाम और कमलेश सिंह की मौत हो चुकी है।

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