April 18, 2026

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आर्मी अफसर ने FB चलाने की इजाजत मांगी, हाईकोर्ट से मिला यह जवाब

A man poses with a magnifier in front of a Facebook logo on display in this illustration taken in Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, December 16, 2015. REUTERS/Dado Ruvic

फेसबुक इस्तेमाल करने की इजाजत मांगने वाले एक वरिष्ठ आर्मी अफसर को दिल्ली हाईकोर्ट ने फटकार लगाई। अदालत ने कहा कि अगर आपको फेसबुक इतना ज्यादा पसंद है तो आप नौकरी से इस्तीफा दे दीजिए। अफसर ने कोर्ट में दलील दी थी कि एक बार डाटा डिलीट करने पर वो अपने सभी दोस्तों को कॉन्टैक्ट खो देंगे।

अफसर ने आर्मी में सोशल मीडिया प्लेफॉर्म समेत 89 ऐप बैन किए जाने के खिलाफ अपील की थी। इस मामले में अगली सुनवाई 21 जुलाई को होगी और बेंच ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा को पॉलिसी के दस्तावेज सीलबंद लिफाफे में कोर्ट के सामने पेश को कहा है।

जस्टिस राजीव सहाय और जस्टिस आशा मेनन की बेंच ने बुधवार को लेफ्टिनेंट कर्नल पीके चौधरी की अपील पर सुनवाई की। चौधरी ने याचिका में कहा कि अदालत मिलेट्री इंटेलीजेंस के डायरेक्टर जनरल को निर्देश दे कि आर्मी के अधिकारियों-जवानों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अकाउंट डिलीट करने का आदेश वापस लिया जाए।

बेंच ने अफसर से कहा कि आप फैसला कीजिए। पॉलिसी यह है कि आर्मी में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल बैन है। यह फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इसलिए आपको फेसबुक अकाउंट डिलीट करना होगा।

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