गिरफ़्तारी से बचने की कोशिश कर रहे पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से भी अभी राहत नहीं मिल सकी है। सुप्रीम कोर्ट में अब उनकी याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई होगी। दिल्ली हाई कोर्ट में अग्रिम ज़मानत याचिका ख़ारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे चिदंबरम के अग्रिम ज़मानत मामले में सीबीआई ने भी कैविएट दाख़िल कर दी है।
इस बीच चिदंबरम की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे जहां तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया गया था। अग्रिम ज़मानत ख़ारिज होने के बाद सीबीआई और ईडी के अधिकारियों ने पी चिदंबरम को गिरफ़्तार करने के लिए उनकी तलाश शुरू कर दी है।
चिंदबरम के ख़िलाफ़ लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में चिदंबरम की ज़मानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कैविएट दाखिल कर एकपक्षीय फैसला न सुनाने की मांग की।
चिदंबरम की ओर से पेश होते हुए वरिष्ठ वकील और पूर्व क़ानून मंत्री कपिल सिब्बल ने अदालत से कहा कि हम हलफ़नामा दे सकते हैं कि वो भागेंगे नहीं। सिब्बल ने अदालत से चिदंबरम का मामला सुनने की गुहार लगाई। वहीं अदालत ने कहा कि मामला लिस्ट हुए बिना सुनवाई नहीं की जाएगी।
सिब्बल ने अदालत में कहा कि अदालत ने पहले भी लोगों को राहत दी है। मेरे मुवक्किल ने सहयोग किया है, बावजूद इसके उनके ख़िलाफ़ लुकआउट नोटिस है। हम सिर्फ़ ये चाहते हैं कि मामला अदालत में लिस्ट हो जाए।
चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं

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