दिल्ली की एक अदालत ने 2017 में उन्नाव में एक नाबालिग लड़की के बलात्कार के मामले में बीजेपी से निष्कासित विधायक कुलदीप सेंगर के खिलाफ शुक्रवार को आरोप तय किए। जिला न्यायाधीश धर्मेश शर्मा ने सेंगर के साथी शशि सिंह के खिलाफ भी नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले में आरोप तय किए। सिंह इस समय दिल्ली स्थित एम्स में भर्ती है। अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धाराओं 120 बी आपराधिक षड्यंत्र, 363 अपहरण, 366 अपहरण एवं महिला पर विवाह के लिए दबाव डालना, 376 बलात्कार और बाल यौन अपराध संरक्षण कानून पॉक्सो की प्रासंगिक धाराओं के तहत आरोप तय किए हैं।
सीबीआई ने गुरूवार को अदालत को बताया था कि कुलदीप सिंह सेंगर और उसके भाई ने लड़की के पिता पर हमला किया और 3 राज्य पुलिस अधिकारियों एवं 5 अन्य के साथ मिलकर शस्त्र कानून के एक मामले में उसे फंसाया। बीते दिनों खबर आई थी कि दिल्ली के एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती उन्नाव बलात्कार मामले की पीड़िता और उनके वकील की हालत नाजुक बनी हुई है और उन्हें जीवन रक्षक प्रणाली पर रखा गया है। अस्पताल के अधिकारियों ने यह जानकारी दी है।
अदालत ने कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ रेप के आरोप किए तय

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