भारतीय उच्चायोग में नियुक्त रही माधुरी गुप्ता को राष्ट्रीय गोपनीय सूचनाओं को नुकसान पहुंचाने और जासूसी के जुर्म में 3 साल जेल की सजा सुनाई है। शुक्रवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सिद्धार्थ शर्मा ने पूर्व राजनयिक को सरकारी गोपनीयता कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया था।
भारतीय उच्चायोग में सेकेण्ड सेक्रेटरी रहीं माधुरी गुप्ता को सरकारी गोपनीयता अधिनियम की धारा 3 और 5 के तहत दोषी ठहराया गया था। माधुरी को दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने 22 अप्रैल, 2010 को पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ संवेदनशील जानकारी साझा करने और आईएसआई के 2 अधिकारियों मुबशर रजा राणा और जमशेद के संपर्क में रहने के आरोप में गिरफ्तार किया था।
जासूसी करने पर भारतीय राजनयिक माधुरी गुप्ता को 3 साल की सजा

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