रांची। संयुक्त बिहार के बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में रांची सीबीआई की विशेष अदालत ने चारा घोटाला मामले में पहले ही दोषी करार दिये जा चुके झारखण्ड के पूर्व मुख्य सचिव सजल चक्रवर्ती को विशेष अदालत के जज शंभूलाल साहू ने पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 4 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माने की राशि नहीं दिये जाने पर एक वर्ष अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
सजल चक्रवर्ती के वकील ने कोर्ट से कहा कि उनके मुवक्किल की खराब सेहत के मद्देनजर उन्हें सजा में रियायत मिलनी चाहिए। इतना ही नहीं, वकील ने चारा घोटाला में दोषी करार दिए जा चुके सजल चक्रवर्ती की पारिवारिक पृष्ठभूमि और उनके कैरेक्टर का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि वह संभ्रांत परिवार से आते हैं और उनका चरित्र बेदाग है। इसलिए कोर्ट को उनके प्रति नरमी बरतनी चाहिए।
चारा घोटाला मामला : पूर्व मुख्य सचिव चक्रवर्ती को सजा और लगाया जुर्माना

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