April 20, 2026

News Prawah

UDYAM-MP-49-0001253

गोधरा कांड में 11 दोषियों की सज़ा उम्रकैद में बदली, मास्टरमाइंड अब भी बरी

गुजरात हाईकोर्ट ने गोधरा स्टेशन पर वर्ष 2002 में साबरमती एक्सप्रेस के एक डिब्बे में आग लगाकर 59 लोगों की जान लेने के मामले में अहम फैसला सुनाते हुए दोषी करार दिए जा चुके 11 लोगों की फांसी की सज़ा को उम्रकैद में तब्दील कर दिया है, जबकि 20 दोषियों को उम्रकैद तथा 63 आरोपियों को बरी करने के फैसले को नहीं पलटा है। विशेष अदालत ने इस मामले में कुल 94 में से 63 आरोपियों को बरी कर दिया था और कुल 31 आरोपियों को दोषी करार देकर उनमें से 11 को फांसी तथा 20 को उम्रकैद की सज़ा सुनाई थी।
गोधरा स्टेशन पर हुई इस वारदात के बाद राज्य में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी थी, जिसमें 1,000 से भी ज़्यादा लोग मारे गए थे। इस मामले में सभी 94 आरोपी मुस्लिम थे और उन पर हत्या तथा षड्यंत्र रचने के आरोप थे। वर्ष 2011 में विशेष अदालत ने आगज़नी की वारदात का मास्टरमाइंड माने जाने वाले मौलवी उमरजी समेत 63 लोगों को बरी कर दिया था और हाईकोर्ट ने भी उस फैसले में कोई बदलाव नहीं किया है।
31 लोगों को हत्या, हत्या की कोशिश तथा आपराधिक षड्यंत्र रचने का दोषी करार दिया गया था और उनमें से 11 को फांसी तथा 20 को उम्रकैद की सज़ा सुनाई गई थी और सोमवार को हाईकोर्ट ने फांसी की सज़ा पाए 11 दोषियों की सज़ा को भी उम्रकैद में तब्दील कर दिया।

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