नई दिल्ली। आधार नंबर और पैन नंबर लिंक नहीं होने की वजह से आयकर रिटर्न फाइल करने में जिन लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, उनके लिए राहत की खबर है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने बिना आधार और पैन लिंक किए भी आईटीआर स्वीकार करना शुरू कर दिया है। कई लोगों को पैन और आधार लिंक करने में समस्या आ रही थी, मसलन नाम, जन्म की तारीख और जेंडर का न मिलना इत्यादि, हालांकि लोगों को अपने आधार नंबर का जिक्र आईटीआर में करना जरूरी है।
गौरतलब है कि 30 जून को ही सरकार ने स्पष्ट कर दिया था कि एक जुलाई से आधार संख्या या उसके लिए नामांकन आईडी के बिना ऑनलाइन आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया जा सकेगा। यानी आईटीआर की ई-फाइलिंग के लिए आधार या आधार के लिए नामांकन की आईडी होना जरूरी होगा।
आपका आधार और पैन लिंक नहीं हुआ तो भी कर सकते हैं रिटर्न फाइल

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