नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को देश के सभी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को आईआईटी-जेईई एडवान्स 2017 के नतीजे के आधार पर छात्रों की आगे काउन्सिलिंग करने और एडमिशन देने से रोक दिया। जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस ए एम खानविलकर की बेंच ने सभी उच्च न्यायालयों को भी आज से इन आईआईटी में काउन्सिलिंग और एडमिशन से जुड़ी किसी भी नई याचिका पर विचार करने से रोक दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने जेईई-17 काउन्सिलिंग और एडमिशन पर लगाई

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