नई दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने पाकिस्तानी सैन्य अदालत से जासूसी और विध्वंसक गतिविधियों के आरोप में मौत की सजा पाये भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव की मौत की सजा पर आज रोक लगा दी। मौत की सजा के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र की सर्वोच्च न्यायिक संस्था में भारत के पक्ष को मजबूती देते हुये अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने पाकिस्तान को निर्देश दिया कि वह यह सुनिश्चित करने के लिये ष्सभी आवश्यक कदम उठाये, कि उसके अंतरराष्ट्रीय न्यायालय द्वारा अंतिम फैसला सुनाये जाने तक जाधव को फांसी न दी जाये। न्यायालय के अध्यक्ष रोनी अब्राहम ने फैसला पढ़ते हुये कहा कि 11 न्यायाधीशों की पीठ ने एकमत से यह फैसला लिया है।

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