ऐसे समय जब कोरोना वायरस के कारण देशव्यापी लॉकडाउन का दूसरा चरण खत्म होने को है, लाखों की संख्या में कामगारों को अब अधिक लंबी शिफ्ट में काम करना पड़ सकता है। कम से कम 6 राज्यों ने मौजूदा रोजाना काम के घंटे मौजूदा 8 घंटे से 12 घंटे प्रतिदिन करने का कानून पारित किया है। सरकारों के अनुसार, इसके पीछे का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कंपनियां कम शिफ्ट में और कम कामगारों/श्रमिकों के साथ टारगेट हासिल कर सकें।
राजस्थान सरकार ने 11 अप्रैल को 3 महीने के लिए काम के घंटे बढ़ाने की अधिसूचना जारी की थी। उसका कहना है कि इससे कंपनियां 33 प्रतिशत की कम क्षमता के साथ भी 6 दिन तक अपने काम को अंजाम दे पाएंगी। इस तरह का नियम पारित करने वाले अन्य राज्यों में गुजरात, हरियाणा, मध्यप्रदेश, पंजाब और हिमाचल प्रदेश शामिल हैं।

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