सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मेघालय सरकार को 100 करोड़ रु जुर्माना भरने का निर्देश दिया। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ अवैध कोयल खनन पर रोक लगाने में विफल रहने के बाद सरकार पर यह जुर्माना लगाया था। जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस केएम जोसेफ की बेंच ने राज्य प्रशासन को निर्देश दिया कि अवैध कोयले को कोल इंडिया को सौंप दे।
कोर्ट ने कहा कि कोल इंडिया इसकी नीलामी करेगी और पैसे राज्य सरकार के फंड में जमा कराएगी। साथ ही कहा कि राज्य में अब निजी और सामुदायिक स्वामित्व वाली जमीनों पर खनन संचालन के लिए संबंधित अधिकारियों से अनुमति लेनी होगी। एनजीटी ने मेघालय सरकार पर 4 जनवरी को जुर्माना लगाया था। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने माना कि उनके राज्य में बड़ी संख्या में अवैध तरीके से कोयला खनन हो रहा है।
मेघालय सरकार को मिला निर्देश, अवैध खनन के लिए 100 करोड़ का जुर्माना भरें

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