उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के पिता की कस्टडी डेथ के मामले में तीस हजारी कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी करार दिया। 11 में से 4 आरोपी बरी किये गए, वहीं, कुलदीप सेंगर समेत 7 लोगों को दोषी करार दिया गया है। इन्हें गैर इरादतन हत्या के मामले के तहत दोषी करार दिया गया।
दोषियों की सजा पर 12 मार्च को बहस होगी। कोर्ट ने कहा कि हत्या का इरादा नहीं था, लेकिन पीड़िता के पिता को बर्बरता पूर्वक मारा गया। ये ट्रायल चुनौतीपूर्ण था। कुलदीप सिंह सेंगर ने खुद को बचाने के लिए तकनीक का पूरा इस्तेमाल किया, लेकिन सीबीआई ने चुनौतीपूर्ण माहौल में अच्छा काम किया। जिन 7 लोगों को इस मामले में दोषी ठहराया है, उनमें सेंगर के अलावा 2 यूपी पुलिस के अधिकारी भी शामिल हैं, इनमें एक एसएचओ और एक सब इंस्पेक्टर है।
कुलदीप सिंह सेंगर समेत सब इंस्पेक्टर कामता प्रसाद, एसएचओ अशोक सिंह भदौरियाए विनीत मिश्रा उर्फ विनय मिश्रा, बीरेंद्र सिंह उर्फ बउवा सिंह, शशि प्रताप सिंह उर्फ सुमन सिंह, जयदीप सिंह उर्फ अतुल सिंह को दोषी करार दिया गया।

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