April 26, 2026

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जमातियों पर कसा शिकंजा, तो यहां मिली रिहाई

तबलीगी जमात के मरकज मामले में दिल्ली पुलिस ने आज 20 चार्जशीट दाखिल कर दी। 20 देशों के 83 विदेशियों के खिलाफ 14 हजार पन्नों की 20 चार्जशीट दाखिल की गई। बताया जा रहा है कि चार्जशीट में मरकज मैनेजमेंट के रोल का जिक्र भी किया गया है और साथ ही तबलीगी जमात के चीफ मौलाना साद के नाम का भी जिक्र है।

दिल्ली पुलिस की ओर से 20 देशों 83 विदेशी जमातियों के खिलाफ तीन अलग-अलग धाराओं में चार्जशीट दाखिल की गई है। इन पर फॉरेनर एक्ट, अपेडिमिक डिसीस एक्ट और डिजास्टर एक्ट की धाराएं लगाई गई हैं।साकेत कोर्ट 12 जून को चार्जशीट पर संज्ञान लेगा और सुनवाई करेगा।

साकेत कोर्ट में अफगानिस्तान, ब्राजील, चीन, अमेरिका, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, मिस्त्र, रूस, अल्गेरिया, बेल्जियम, सऊदी अरब, जॉर्डन, फ्रांस, कजाकिस्तान, मोरक्को, ट्यूनेशिया, यूनाइटेड किंगडम, फिजी, सूडान, फिलीपिंस के नागरिकों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। अलग-अलग देशों के लिए अलग-अलग चार्जशीट दाखिल की गई है।

इस चार्जशीट से मौलाना साद की मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि जिन विदेशी जमातियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई है, उन सभी के वीजा फार्म में निजामुद्दीन स्थित जमात के मरकज का पता दिया हुआ था। मतलब वो विदेश से मरकज के कार्यक्रम में ही शामिल होने आए थे।

पूछताछ में जमातियों ने खुलासा भी किया है कि 20 मार्च के बाद मरकज में रूकने के लिए मौलाना साद ने ही कहा था। सभी विदेशी जमातियों को पहले 41 का नोटिस देकर जांच में शामिल करवाया गया था और पूछताछ की गई थी। बताया जा रहा है कि 943 विदेशी जमातियों से पूछताछ हुई थी और सभी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल होगी।

वहीं मध्यप्रदेश हाइकोर्ट से जमातियों को बड़ी राहत मिली है। इसमें 8 जमातियों को कोर्ट से जमानत मिली है। उन पर वीजा की शर्तों और लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर FIR दर्ज हुई थी। उल्लंघन करने के मामले में भोपाल के तलैया थाने में FIR हुई थी। 8 जमातियों को जबलपुर हाईकोर्ट ने मंगलवार को जमानत दे दी।

इनमें 5 किर्गिज़स्तान, 1 उज़्बेकिस्तान और 2 बिहार के लोगों पर मामला दर्ज हुआ था।‌ जबलपुर हाइकोर्ट के वकील अंकित सक्सेना की याचिका पर जमानत मिली है।जस्टिस सुजॉय पॉल ने याचिका पर सुनवाई कर 8 जमातियों को जमानत दी।भोपाल जेल में 10 दिनों से बंद जमाती थे। 15 मई को तलैया पुलिस ने मस्जिद से गिरफ्तार किया था।

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