केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला सामने आया है। सरकार ने पबजी समेत 118 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने धारा 69ए के तहत इन मोबाइल ऐप्स पर बैन लगाने का फैसला किया है। मंत्रालय ने कई शिकायतें मिलने के बाद बैन लगाने का यह फैसला लिया। सरकार की तरफ से बुधवार शाम जारी बयान में कहा गया है कि ये ऐप राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा थे।
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि ये मोबाइल ऐप भारत की संप्रभुता, अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा थे। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी कई शिकायतें मिली थीं जिसमें कहा गया था कि एंड्रॉइड और आईओएस प्लेटफॉर्म पर ऐसे कई मोबाइल ऐप हैं जो यूजर्स की सूचनाएं चुराते हैं।
मंत्रालय ने कहा कि ये ऐप्स अनधिकृत तरीके से यूजर्स की सूचना और डेटा चोरी कर भारत के बाहर भेज रहे हैं। ये ऐप यूजर्स के डेटा को चोरी कर रहे हैं और उसे भारत से बाहर स्थित अपने सर्वर तक गैर कानूनी तरीके से पहुंचा रहे हैं। सरकार ने कहा कि डेटा की चोरी चिंता का विषय है और इसके लिए आपातकालीन कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।
गौरतलब है कि भारत सरकार ने इससे पहले टिकटॉक सहित चीन के कई ऐप पर प्रतिबंध लगाए थे। जून के अंतिम में भारत ने टिकटॉक, समेत चीन के 59 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाए थे। इसके बाद में जुलाई के आखिर में 47 और चीनी ऐप पर पाबंदी लगाई गई थी। इस बार केंद्र सरकार ने पबजी के अलावा लिविक, वीचैट वर्क और वीचैट रीडिंग, ऐपलॉक, कैरम फ्रेंड्स जैसे मोबाइल ऐप पर पाबंदी लगाई है।

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