इंदौर: इंदौर कर्बला मैदान पर प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले मेले को लेकर अब नगर निगम की पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है। इस संबंध में महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा है कि कर्बला मैदान नगर पालिक निगम इंदौर की मालिकाना जमीन है, और इस पर किसी भी प्रकार का आयोजन नगर निगम की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता।
महापौर ने बताया कि न्यायालय द्वारा ताजिए ठंडे करने की अनुमति दी गई है, अतः समाज को इस धार्मिक प्रक्रिया को करने की स्वतंत्रता है। लेकिन यदि मेला लगाना है, तो उसके लिए आयोजकों को नगर निगम में विधिवत आवेदन प्रस्तुत कर निर्धारित शुल्क जमा करना होगा, तभी उस पर विचार कर अनुमति दी जाएगी।
महापौर भार्गव ने कहा, “नगर निगम यह तय करेगा कि नगर निगम की भूमि पर कौन-सा आयोजन हो सकता है और कौन-सा नहीं। न्यायालय के आदेशानुसार धार्मिक परंपरा पूरी की जा सकती है, लेकिन मेले जैसे आयोजन बिना अनुमति के नहीं होंगे।”
इस विषय को लेकर विभिन्न समाज के प्रतिनिधियों ने महापौर से भेंट की। महापौर ने उन्हें स्पष्ट रूप से कहा कि यदि वे मेला लगाना चाहते हैं, तो नगर निगम को आवेदन दें। निगम उस पर नियमों के तहत निर्णय करेगा।नगर निगम की ओर से यह कदम सार्वजनिक भूमि के सुव्यवस्थित उपयोग और कानूनी प्रक्रिया के पालन को सुनिश्चित करने हेतु उठाया गया है।

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