October 24, 2026

News Prawah

UDYAM-MP-49-0001253

MP High Court Decision: एमपी के अध्यापकों के छठे वेतनमान और पेंशन पर हाई कोर्ट सख्त, राज्य सरकार को अंतिम मोहलत

जबलपुर। मध्य प्रदेश के अध्यापक संवर्ग के हजारों शिक्षकों को प्रथम नियुक्ति तिथि से वरिष्ठता, छठे वेतनमान और पेंशन संबंधी लाभ देने से जुड़ी याचिका पर जबलपुर हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को पूर्व में दिए गए आदेशों के पालन के लिए अंतिम अवसर प्रदान किया है। याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि उनकी पहली नियुक्ति तिथि से ही सेवा अवधि की गणना कर 1 जनवरी 2006 से छठा वेतनमान, वेतन वृद्धि, एरियर्स और पेंशन लाभ दिए जाएं।

⚖️ जबलपुर के राजेश पांडेय सहित अन्य शिक्षकों ने दायर की है याचिका: 23 नवंबर को होगी मामले की अगली सुनवाई

जबलपुर निवासी राजेश कुमार पांडेय और अन्य शिक्षकों द्वारा दायर इस याचिका में बताया गया कि पंचायत विभाग में उनकी प्रारंभिक नियुक्ति के बाद वर्ष 2006 में अध्यापक संवर्ग में और वर्ष 2018 में स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन किया गया था। शिक्षकों का तर्क है कि संविलियन से पहले की उनकी सेवा अवधि को भी वरिष्ठता के लिए मान्य किया जाना चाहिए। अदालत में इस महत्वपूर्ण मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर को तय की गई है।

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