इंदौर। रीगल तिराहा स्थित रानी सराय परिसर के 182 हरे-भरे पेड़ों और उन पर रह रहे हजारों परिंदों को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने शुक्रवार को इन पेड़ों को काटने की सशर्त अनुमति इंदौर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को दे दी है। कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिए हैं कि पेड़ों की कटाई का कार्य पक्षी विशेषज्ञों की सीधी देखरेख में चरणबद्ध (Phased) तरीके से ही किया जाएगा।
🌲 बदले में रोपने होंगे 2500 पौधे: हर साल अप्रैल में गूगल इमेज के साथ हाई कोर्ट रजिस्ट्री में पेश करनी होगी प्रगति रिपोर्ट
हाई कोर्ट ने अपने आदेश में मेट्रो के अलाइनमेंट में किसी भी प्रकार के बदलाव से साफ इनकार कर दिया है। इसके साथ ही शर्तों के तहत मेट्रो कॉर्पोरेशन को 182 पेड़ों के एवज में 2,500 नए पौधे लगाने होंगे और उनकी उचित देखभाल करनी होगी। कॉर्पोरेशन को एक साल के भीतर पहली रिपोर्ट पेश करनी होगी और इसके बाद हर साल अप्रैल महीने में गूगल सैटेलाइट इमेज के साथ पौधों की विकास रिपोर्ट हाई कोर्ट रजिस्ट्री में जमा करनी होगी।

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