April 18, 2026

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क्रिप्टोकरेंसी पर बजट में आया यह फैसला, इतने फीसदी टैक्स का भी किया एलान

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में आभाषी मुद्रा या क्रिप्टोकरेंसी को लेकर बड़ा एलान किया है। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि अब क्रिप्टोकरेंसी के लेन-देन को लेकर कर लगाने का फैसला किया गया है। इसके तहत क्रिप्टो से होने वाली आय पर 30 फीसदी का टैक्स देना होगा।

आम बजट 2022-23 में जिस बारे में एलान का सबसे ज्यादा इंतजार था, उस पर ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोलने से कतराती नजर आईं। उन्होंने पूरे बजट भाषण में क्रिप्टोकरेंसी शब्द का इस्तेमाल तक नहीं किया, लेकिन वर्चुअल करेंसी और डिजिटल असेट पर हुए एलान से उनका इशारा इसी ओर माना जा रहा है। वित्त मंत्री ने वर्चुअल करेंसी या डिजिटल से होने कमाई पर 30 फीसदी टैक्स लगाने का एलान किया, जिसके बाद क्रिप्टोकरेंसी के वैध होने की अटकलें काफी तेज हो गईं।

हालांकि विशेषज्ञ कहते हैं कि सरकार ने भले ही वर्चुअल करेंसी पर टैक्स लगा दिया है, लेकिन इसके लीगल होने के बारे में कुछ भी नहीं कहा है। ऐसे में भारत में अभी क्रिप्टोकरेंसी वैध नहीं हुई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में आभाषी मुद्रा या क्रिप्टोकरेंसी को लेकर बड़ा एलान किया है।

उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि अब क्रिप्टोकरेंसी के लेन-देन को लेकर कर लगाने का फैसला किया गया है। इसके तहत क्रिप्टो से होने वाली आय पर 30 फीसदी का टैक्स देना होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि वर्चुअल डिजिटल असेट्स के टैक्सेशन में बदलाव किया गया है। ऐसी किसी भी प्रॉपर्टी के ट्रांसफर पर 30 फीसदी टैक्स लगेगा। कोई छूट नहीं मिलेगी। वित्त मंत्री के इस एलान के बाद ये सवाल खड़ा होता है कि क्या देश में क्रिप्टो को अनुमति दे दी गई है।

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