छोटे करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने टैक्स के मामलों को अदालत में ले जाने की सीमा बढ़ा दी हैअब 20 लाख रुपये से अधिक के टैक्स मामलों को ही टैक्स डिपार्टमेंटए ट्रिब्यूनल में ले जाएगा। वहीं उच्च न्यायालय में 50 लाख रुपये से अधिक तथा सुप्रीम कोर्ट में एक करोड़ रुपये से अधिक के टैक्स मामलों को ही टैक्स डिपार्टमेंट अदालत में उच्च स्तर पर ले जाएगा। सरकार के इस कदम से जहां छोटे.छोटे टैक्स मामलों में फंसे तमाम करदाताओं को राहत मिलेगी वहीं इससे कर विवादों में फंसी राशि में भी 5600 करोड़ रुपये की कमी आएगी।वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने बुद्धवार को सरकार के इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि इससे आम करदाताओं को बड़ी राहत मिलेगी।
करदाताओं को बड़ी राहत

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