लाभ का पद मामले में आम आदमी पार्टी के लिए थोड़ी राहत मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने आप के 20 विधायकों की अयोग्यता के फैसले पर सुनवाई करते हुए मामले की अगली सुनवाई होने तक दिल्ली में उपचुनाव की नोटिफिकेशन जारी नहीं करने को कहा है। इसके साथ ही अदालत ने केंद्र की अधिसूचना पर अंतरिम स्थगनादेश जारी करने से इनकार कर दिया है। अयोग्य करार दिए जाने को चुनौती देने वाली आप विधायकों की याचिकाओं पर अदालत ने निर्वाचन आयोग और केंद्र सरकार से जवाब भी मांगा है। मामले की अगली सुनावाई सोमवार को होगी।
लाभ का पद मामला में आप के थोडी राहत, हाईकोर्ट ने नोटिफिकेशन पर लगाई रोक

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