सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा, उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार को गरीबों के लिए शेल्टर के मामले में जमकर फटकार लगई है। कोर्ट ने हरियाणा सरकार से कहा है कि पिछले 3 सालों में आपने शेल्टर को लेकर कुछ नहीं किया है। कोर्ट ने कहा कि 2014 अक्टूबर में जो हलफ़नामा आपने दायर किया था उसके मुताबिक हरियाणा में 6107 शेल्टर थे, आपने अभी जो हलफ़नामा दायर किया है उसमें अभी भी 6107 शेल्टर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार से पूछा आपने 3 सालों में क्या किया है? सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ यूपी सरकार से भी नाराजगी जताई है।
कोर्ट ने कहा कि सिर्फ हलफनामे में ये कहने से कि हम काम कर रहे हैं, इससे काम नहीं चलेगा। अगर सरकार गंभीर है और उसे काम पर गर्व है तो बताए कि क्या काम किया है। सरकारें कहती हैं कि नए अर्बन शेल्टर बनाएंगे ये कब शुरू होगा? कितना पैसा, कितना वक्त लगेगा, क्या सुविधाएं होंगी। कोर्ट ने कहा कि ये वो लोग नहीं हैं जो अपनी इच्छा से गरीब हैं, घर नहीं चाहते, सरकार को उनकी मदद करनी चाहिए। ठंड की शुरुआत हो रही है, लोगों को जरूरत है लेकिन सरकार को ये नहीं पता कि कितने लोग शेल्टरों में रह रहे हैं?
शेल्टर पर कोर्ट ने सरकार कहा बंद क्यों नहीं कर देते योजना

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