रांची। चारा घोटाले के 3 मामलों में सजा पाने के बाद यहां बिरसा मुंडा जेल में बंद बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को विशेष सीबीआई अदालत ने दुमका कोषागार से 3 करोड़, तेरह लाख रुपये का गबन करने के चौथे आरोप में भी दोषी करार दिया है। इस मामले में सजा का एलान 21 मार्च से 23 मार्च के बीच किया जाएगा। अदालत ने बिहार के दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा समेत 12 लोगों को इस मामले में आज सबूतों के अभाव में बाइज्जत बरी कर दिया।
चारा घोटाले के कांड संख्या आरसी 38,ध्96 में सीबीआई की विशेष अदालत ने आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव सहित 18 आरोपियो को दोषी करार दिया है। सभी दोषियो को 21, 22 और 23 मार्च तक वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सजा सुनाई जाएगी। 6-6 के ग्रुप में सजा सुनाई जाएगी।
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