कोलकाता की एक स्थानीय अदालत ने बहुचर्चित कामदुनी गैंगरेप और हत्या के मामले में शनिवार को 3 दोषि सैफुल अली, अंसार अली और अमीनुल अली को फांसी की सजा सुनाई है। अदालत ने मामले में 6 आरोपियों को दोषी ठहराया है, जिनमें से 3 अन्य को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।
गौरतलब है कि जून 2013 में कामदुनी में 21 साल की एक कॉलेज छात्रा के साथ गैंगरेप किया गया था, जिसके बाद दरिंदों ने उसकी हत्या कर दी थी। इस मामले में अदालत 2 आरोपियों को दोषमुक्त कर चुकी है। इससे पहले 28 जनवरी को अतिरिक्त नगर और सत्र न्यायाधीश संचिता कार ने अदालत में सैफुल अली, अंसार अली और अमीनुल अली को गैंगरेप और हत्या का दोषी ठहराया था। तीनों को भारतीय दंड संहिता की धारा 376डी, 302 और 120बी के तहत दोषी ठहराया गया। न्यायाधीश ने इमानुल इस्लाम, अमीनुल इस्लाम और भोला नास्कर को धारा 376डी, 120बी और 201 के तहत दोषी पाया है।
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